नॉन NFSA में प्रवासियों को मिलेगा दो माह का 10 किलो गेहूं निःशुल्क और दो किलो चना
लॉकडाउन के कारण घर लौटे प्रवासियों को दो माह का एक साथ 10 निशुल्क गेहूं और साबुत चना 15 जून तक वितरण किया जाएगा, लेकिन अभी राज्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे 37 श्रेणियों के लोगों को अभी राहत का इंतजार करना होगा.
जयपुर: लॉकडाउन के कारण घर लौटे प्रवासियों को दो माह का एक साथ 10 निशुल्क गेहूं और साबुत चना 15 जून तक वितरण किया जाएगा, लेकिन अभी राज्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे 37 श्रेणियों के लोगों को अभी राहत का इंतजार करना होगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा मई और जून माह के लिए 44 हजार 600 मैट्रिक टन गेहूं और 2 हजार 230 मैट्रिक टन चना का आवंटन कर दिया गया है.
अपने घर लौट चुके नॉन NFSA में शामिल प्रवासियों को एक बार में ही दो माह का 10 किलो गेहूं (5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से ) प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार दो किलो साबुत चना का निःशुल्क वितरण किया जायेगा. इसके लिए मई और जून माह के लिए 44 हजार 600 मैट्रिक टन गेहूं और 2 हजार 230 मैट्रिक टन चना का आवंटन कर दिया गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रवासियों को शीघ्र खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो माह का आवंटन कर दिया है। जिला कलक्टर द्वारा आवंटन किये गये गेहूं के उठाव का रिलिज ऑर्डर जारी कर आंवटित खाद्यान्न का उठाव 7 जून तक करना होगा.
नॉन NFSA प्रवासियों को निःशुल्क गेहूं—चना
केंद्र सरकार द्वारा आवंटित गेहूं का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जायेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है. प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जायेगा. जिला कलेक्टर गेहूं का उठाव कर ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत और निकाय वार्डवार स्थित उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे.
खाद्यान्न लेने के लिए लाना होगा जन-आधार या आधार कार्ड
प्रवासियों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन-आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं बांटते समय पीओएस मशीन में लाभार्थी का आधार या जन-आधार नम्बर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण किया जायेगा. इस दौरान किसी प्रवासी का जन-आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर परिवर्तित हो गया है...तो उसी समय मोबाइल एप पर अपना नया नम्बर अपडेट करवाकर ओटीपी प्राप्त कर सकेगा.
गेहूं वितरण के समय राशन डीलर के सहयोग के लिए सरकारी कार्मिक नियुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि गेहूं वितरण करने के लिए राशन दुकानदार के सहयोग के लिए प्रत्येक दुकान पर बीएलओ और एक अन्य सरकारी कार्मिक को नियुक्त किया जायेगा, जिसके मोबाईल में सर्वे संबंधी ई-मित्र एप डाउनलोड होगा. उचित मूल्य की दुकान पर नियुक्त कार्मिक द्वारा गेहूं प्राप्त करने वाले प्रवासियों से उनका जनआधार या मोबाईल नं. प्राप्त करना होगा. साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के प्रवासी होने के आधार पर प्रवासी होने की जानकारी को आवश्यक रूप से दर्ज करना होगा.
15 जून तक करना होगा गेहूं का वितरण
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्राप्त गेहूं का एफसीआई से 7 जून तक उठाव करना होगा. प्रवासियों को 15 जून तक वितरण कर 20 जून तक खाद्य विभाग को संपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं वितरण आपदा एवं राहत विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी द्वारा और शहरी क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा वार्डवार कमेटी बनाकर कम से कम दो जगह प्रत्येक वार्ड में वितरण करवाना होगा.







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